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केरल की एक अदालत ने 2022 में अपने बॉयफ्रेंड की हत्या करने वाली 24 वर्षीय महिला ग्रीष्मा को मौत की सजा सुनाई है। नेय्याट्टिनकरा के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने मामले में ग्रीष्मा के चाचा, निर्मलाकुमारन नायर को तीन साल की कैद की सजा सुनाई, जबकि उसकी मां को इस मामले में बरी कर दिया गया है।
ग्रीष्मा ने सजा में नरमी की अपील करते हुए अपने अकादमिक अचीवमेंट, पूर्व आपराधिक इतिहास का न होना और यह तथ्य कि वह अपने माता-पिता की इकलौती बेटी है, का हवाला दिया। यह मामला 2022 का है, जब ग्रीष्मा ने अपने बॉयफ्रेंड शेरोन राज को जहर देने की साजिश रची।
ग्रीष्मा का कहना था कि शेरोन राज ने उनके रिश्ते को खत्म करने से इनकार कर दिया था, जबकि उसकी शादी किसी और से तय हो चुकी थी। इस तनावपूर्ण स्थिति में, 14 अक्टूबर 2022 को उसने शेरोन को कन्याकुमारी के रामवर्मनचिराई स्थित अपने घर बुलाया और उसे पैराक्वाट नामक जड़ी-बूटी से बने आयुर्वेदिक टॉनिक से जहर दे दिया, जिससे शेरोन की मौत हो गई।
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