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हापुड़ में अपर जज ने तीन गांजा तस्करी आरोपियों को सुनाई 10,10साल की सजा

हापुड़ न्यूज़

हापुड़ में अपर जज ने तीन गांजा तस्करी आरोपियों को सुनाई 10,10साल की सजा

हापुड़ में अपर जिला जज की अदालत ने गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने तीनों दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर एक एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।दरअसल, मामला 13 नवंबर 2020 का है। सिंभावली पुलिस ने 189 किलोग्राम गांजा पाउडर के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र के श्याम नगर निवासी सलमान और हापुड़ के सिकंदर गेट निवासी आसिफ व नौशाद को पकड़ा गया था।पुलिस ने जांच के बाद एक और आरोपी सिकंदर गेट निवासी बिलाल का नाम भी मुकदमे में जोड़ा था। बिलाल घटनास्थल से फरार हो गया था। पुलिस ने चारों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।न्यायाधीश वीरेश चंद्रा ने सलमान, आसिफ और नौशाद को 10-10 साल की जेल और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया है। जुर्माना न भरने पर 6-6 महीने की अतिरिक्त जेल होगी। चौथे आरोपी बिलाल को साक्ष्य और गवाहों के आधार पर बरी कर दिया गया।

 मनजीत सिंह की रिपोर्ट

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