मंत्री धनंजय मुंडे को एक बार फिर अदालत की ओर से फटकार मिली है।
- Posted By: Tejyug News LIVE
- खबरें हटके
- Updated: 8 February, 2025 00:29
- 413
महाराष्ट्र की महायुति सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे को एक बार फिर अदालत की ओर से फटकार मिली है। मुंबई की एक अदालत ने कहा है कि NCP नेता धनंजय मुंडे ने अपनी पहली पत्नी के साथ 'प्रथम दृष्टया' घरेलू हिंसा की है। अदालत ने आदेश दिया है कि मुंडे को अपनी पत्नी और बेटी (जो अब अलग रह रही हैं) को हर महीने दो लाख रुपये का अंतरिम गुजारा भत्ता देना होगा।

Comments