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सी.ओ जलेसर द्वारा पत्रकार सीनियर सिटीजन से कि अभद्रता
एक्ट, छेड़छाड़ जघन्य अपराध में फसाने की धमकी जिसकी शिकायत एसएसपी एटा से की -
प्राप्त जानकारी के अनुसार सी.ओ जलेसर द्वारा रामबाबू उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार पुत्र श्री छोटेलाल उपाध्याय उम्र 72वर्ष निवासी अकबरपुर हवेली थाना व क़स्बा जलेसर को सी.ओ जलेसर द्वारा हरिजन एक्ट एवं महिला छेड़छाड़ के जघन्य अपराध में फसाने की सी.ओ जलेसर द्वारा अभद्रता करते हुए 22/08/2025 को धमकी देते हुए कहा कि तू डॉ. राममनोहर लोहिया कन्या इंटर कॉलेज की भूमि जलेसर अवागढ़ मार्ग से लिंक मार्ग सांथा नवीपुर से इटो की चोरी व कमरा तोड़ फोड़कर व मंदिर की नींव उखाड़कर व मिट्टी खुदवाने व जबरन विद्यालय की भूमि पर धान की रोपाई करने की रिपोर्ट दर्ज कराई तो तेरे खिलाफ और तेरे परिवार के खिलाफ जघन्य अपराध लिखवा दिए जायेंगे जिससे तुझे और तेरे परिवार के लोगो को छटी का दूध याद आ जायेगा | सी.ओ जलेसर उस समय आगबबूला हो गए जब मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने पर अपने बयान सी.ओ ऑफिस के बाबू द्वारा किये गये फ़ोन पर अपने बयान दर्ज कराने गया |
सी.ओ जलेसर की शिकायत की गयी अभद्रता की एसएसपी एटा एक प्रार्थना पत्र देकर दिनांक 28/08/2025 मांग की कि उक्त सी.ओ जलेसर का स्थानांतरण कर सीनियर सिटीजन पत्रकार के साथ की गयी अभद्रता की जांच कराकर एवं विद्यालय की भूमि पर अधबना कमरा की इटो को उखाड़कर ले जाने एवं मंदिर की नींव उखाड़कर एवं मिट्टी खुदवाकर लेकर जाने का मुकद्दमा दर्ज कराकर सीनियर सिटीजन को न्याय का अनुरोध किया जिस पर एसएसपी एटा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते हूए सी.ओ सदर एटा से जाँच कराने के आदेश पारित किये | अब देखना यह है कि सी.ओ सदर एटा सी.ओ जलेसर द्वारा जांच कर सीनियर सिटीजन पत्रकार को न्याय दिला पायेंगे ?
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