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सरकारी जमीन पर खड़ा कर दिया मोबाइल टावर

सरकारी जमीन पर खड़ा कर दिया मोबाइल टावर

-लोक संपत्ति क्षति निवारण कानून के तहत मुकदमा दर्ज, सरकारी नंबर पर लगा मोबाइल टावर, लेखपाल ने कराया मुकदमा दर्ज

बस्ती। रुधौली थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मोबाइल टावर लगाने का मामला सामने आया है। स्थानीय लेखपाल हबीबुल्लाह की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चंद्र प्रताप सिंह ने डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मुंबई के साथ गाटा संख्या 493 की 2500 वर्ग फीट आबादी भूमि के लिए लीज समझौता किया था। यह समझौता 14 मार्च 2023 को 20 वर्षों के लिए किया गया था। लेकिन चंद्र प्रताप ने लीज वाली जमीन की जगह गाटा संख्या 408 पर टावर स्थापित करा दिया। यह जमीन 0.262 हेक्टेयर का सरकारी रास्ता है। यह श्रेणी 6.2 के तहत सुरक्षित भूमि के रूप में दर्ज है। लेखपाल की शिकायत पर पुलिस ने चंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ लोक संपत्ति क्षति निवारण कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया है। स्थानीय लोगों की माने तो इसके पहले भी चंद्र प्रताप के ऊपर कई जगहों पर टावर के नाम पर पैसा लेने का भी आरोप लग चुका है. लेकिन किसी न किसी तरीके से सुलह समझौता कर रुधौली पुलिस नें मामले के सुलझाने नें जुट जाती है. सूत्रों की मानें तो रुधौली पुलिस से काफी अच्छी तालमेल होने से कोई इनका कुछ भी करने में नाकाम रहता है. राजस्व टीम के आदेश व मुकदमे के बाद भी कार्यवाही न होना एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है.रूधौली पुलिस ने बताया कि मुकदमा 2 मई को मुकदमा पंजीकृत किया गया उस मामले की जांच में जुटी है।

सूत्रों की माने तो मुकदमा पंजीकृत होने के बाद कई बार मौके से फरार नजर आये. स्थानीय लोगों नें यह भी बताया कि जब गांव समाज की जमीन पर कब्जा कर रहे थे तो लोगों नें विरोध किया था लेकिन दबंगई के चलते मारने पीटने कि धमकी दे कर चले गए. इन्ही के रास्ते पर अब पुत्र भी चल पड़े है जनपद के कई जगहों पर मोबाइल टॉवर के नाम पर पैसा ले चुके और घुमा रहे है.।लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने और ऐसे कृत्यों के लिए दंड निर्धारित करने के लिए बनाया गया है. यह अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान करता है।

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